Income Tax Return Verification: अगर आप हैं SBI यूजर तो इस तरह वेरिफाई करें अपना IT रिटर्न
Income Tax Return Verification: SBI यूजर्स कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करके अपना इनकम टैक्स रिटर्न वेरिफाई कर सकते हैं.
Income Tax Return Verification: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वेरिकेशन करने के लिए SBI ने कई सहूलियतें दी हैं. (फोटो: पीटीआई)
Income Tax Return Verification: इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वेरिकेशन करने के लिए SBI ने कई सहूलियतें दी हैं. (फोटो: पीटीआई)
Income Tax Return Verification: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक है. यानी की अब आपको 31 दिसंबर (Last Date to file ITR) से पहले-पहले आईटीआर (ITR) फाइल करना होगा. वहीं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वेरिकेशन करने के लिए SBI ने कई सहूलियतें दी हैं. इसके लिए आप बैंक की नेट बैंकिंग की सर्विस का फायदा उठा सकते हैं.
SBI यूजर्स को फायदा
- इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट पर अपने अकाउंट में लॉगिन करें. इसके बाद, टैब से “मेरा खाता” पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से, “ई-वेरीफाई रिटर्न” विकल्प चुनें.
- स्क्रीन पर दाखिल किए गए आईटीआर की सूची देखेंगे. यहां “ई-सत्यापन” के बटन पर क्लिक करें.
- कई विकल्प में से विकल्प 2 चुनें. एक बॉक्स दिखाई देगा और यहां “ईवीसी–नेट बैंकिंग के माध्यम से” सलेक्ट करें.
- जब आप नेट बैंकिंग विकल्प चुनते हैं, तो आपको ई-वेरिफिकेशन के स्टेप दिख जाएंगे. उनके माध्यम से बैंक पर जाएं और उसके बाद “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें.
- जैसे ही आप बैंक का सलेक्शन करते हैं तो आपको एक और स्क्रीन दिखाई देगी. यहां “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आप भारतीय स्टेट बैंक की लॉगिन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे.
- इस पेज पर आप अपना यूजरनेम और पासवर्ड डालें. इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करें.
- डैशबोर्ड पर, “ई-कर” चुनें और ड्रॉप-डाउन मेनू से “प्रत्यक्ष कर” पर क्लिक करें. फिर अगले पेज पर, बाईं ओर से “ई-फाइलिंग / ई-सत्यापन में लॉगिन करें” चुनें.
- यहां लॉगिन पेज पर, “सबमिट” बटन पर क्लिक करें. 5-10 सेकंड में, आपको बैंक के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा. इस ओटीपी को दर्ज करें और “कन्फर्म” बटन पर क्लिक करें.
- ओटीपी डालते ही आप री-डायरेक्ट हो गए हैं और इनकम टैक्स फाइलिंग वेबसाइट पर अपने खाते में लॉग इन हो गए हैं. यहां टैब “माई अकाउंट” के तहत “ई-वेरिफाई रिटर्न” विकल्प चुनें.
- इसके बाद अगली स्क्रीन पर, “ई-सत्यापन” पर क्लिक करें. एक स्क्रीन-ब्लॉकर ई-वेरिफाई रिटर्न के लिए आपके कंफर्मेशन के लिए पूछेगा. यहां “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें
इन स्टेप्स के बाद आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वेरिफिकेशन हो चुका है. ऐसे में इनकम टैक्स के रिफंड संबंधी सभी सर्विसेज का लाभ लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे.
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09:18 PM IST